संविधान भाग – 6 राज्य
कार्यपालिका
- राज्यपाल
- मुख्यमंत्री
- मंत्री परिषद
- महाधिवक्ता (Advocate General)
विधायिका
- राज्यपाल
- विधान सभा
- विधान परिषद
- राज्य के कार्यपालिका का सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होती है और मंत्री परिषद का गठन इस के लिए किया जाता है ।
- राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि की भी नियुक्ति का कार्य करता है ।
- राज्यपाल राज्य के विश्विद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इनमें उप कुलाधिपति की भी नियुक्ति करता है ।
राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां
1. राज्यपाल की नियुक्ति
नियुक्ति – राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
न्यूनतम उम्र – 35 वर्ष
कार्यकाल – राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक
वेतन – 3.5 लाख वेतन
2. राज्यपाल की शक्तियां
A. कार्यपालक शक्ति (163 एवं 164)
अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद ।
अनुच्छेद 164 – राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है , अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है ।
B. विधायी शक्ति
राज्यपाल द्वारा विधियेकों पर स्वीकृति – अनुमति देना, रोकना, पुनर्विचार एवं राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (अनुच्छेद 201)। धन विधेयक में भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए पद आरक्षित रख सकता है ।
संसद द्वारा कोई कानून किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं यह निर्णय राज्यपाल करेगा ।
C. न्यायिक शक्ति
अधीनस्थ न्यायलय जज की नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा ।
क्षमादान – राज्य सूची क्षमा दान , मृत्युदंड क्षमा नहीं ।
“सैन्य न्यायलय के मामले राज्यपाल अधिकार में नहीं है ।”