राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां

संविधान भाग – 6 राज्य

 

कार्यपालिका

  1. राज्यपाल
  2. मुख्यमंत्री
  3. मंत्री परिषद
  4. महाधिवक्ता (Advocate General)

विधायिका

  1. राज्यपाल
  2. विधान सभा
  3. विधान परिषद
  • राज्य के कार्यपालिका का सभी कार्य राज्यपाल के नाम से संचालित होती है और मंत्री परिषद का गठन इस के लिए किया जाता है ।
  • राज्यपाल राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महाधिवक्ता, वित्त आयोग के अध्यक्ष आदि की भी नियुक्ति का कार्य करता है ।
  • राज्यपाल राज्य के विश्विद्यालयों का कुलाधिपति होता है और इनमें उप कुलाधिपति की भी नियुक्ति करता है ।

राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां

 

1. राज्यपाल की नियुक्ति 

नियुक्ति – राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
न्यूनतम उम्र – 35 वर्ष
कार्यकाल – राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक
वेतन – 3.5 लाख वेतन

2. राज्यपाल की शक्तियां

 

A. कार्यपालक शक्ति (163 एवं 164)

अनुच्छेद 163 – राज्यपाल को सलाह देने हेतु मंत्री परिषद ।
अनुच्छेद 164 – राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है  , अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाती है  ।

B. विधायी शक्ति 

राज्यपाल द्वारा विधियेकों पर स्वीकृति – अनुमति देना, रोकना, पुनर्विचार एवं राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित (अनुच्छेद 201)। धन विधेयक में भी राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए पद आरक्षित रख सकता है ।
संसद द्वारा कोई कानून किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं यह निर्णय राज्यपाल करेगा ।

C. न्यायिक शक्ति 

अधीनस्थ न्यायलय जज की नियुक्ति – राज्यपाल द्वारा  ।
क्षमादान – राज्य सूची क्षमा दान , मृत्युदंड क्षमा नहीं ।
“सैन्य न्यायलय के मामले राज्यपाल अधिकार में नहीं है ।”

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