Rajbhasha – राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351
संघ की राजभाषा
1. अंग्रेज़ी ( 15 वर्ष 1965 तक )
2.हिंदी ( 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम बनाकर )
दो राज्य या केंद्र व राज्य के बीच संबंध -अंग्रेज़ी भाषा में रह सकती है । परन्तु दो राज्य आपस में नियम बनाकर -हिंदी में व्यवहार (अनुवाद अंग्रेज़ी में ) करेंगे ।
राज्य की राजभाषा (Rajbhasha)
अंग्रेज़ी केवल भाषा के रूप में रहेगी किन्तु मान्यता हिंदी भाषा को ही दिया गया है । विधन मंडल क्षेत्रीय भाषा को राज्यभाषा के रूप में उपयोग कर सकता है किन्तु हार कार्य का अनुवाद अंग्रेजी में होगा ।
राजभाषा – भाग 17

न्यायपालिका या विधि बनाने में
सभी प्रकार के दस्तावेज एवं विधि (Law) अंग्रेजी में रहेंगे ।
सुप्रीम कोर्ट – सुप्रीम कोर्ट की राज भाषा अंग्रेज़ी रहेगी ।
हाई कोर्ट – दस्तावेज़ की भाषा अंग्रेजी में रहेगी किन्तु अन्य भाषाओं को मान्यता दी जा सकती है ।
अन्य रूप में राजभाषा
344 -राज्यभाषा आयोग
350 (A) -मातृभाषा में बात रखने /शिकायत करने का अधिकार
350 (B) -अल्पसंख्यको के भाषा से सम्बंधित विशेष अधिकारी
351- हिंदी के विकाल का प्रयास