अनुच्छेद 29 – Article 29
अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण
धार्मिक व भाषायी अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि इत्यादि के संरक्षण का अधिकार होगा। संविधान में अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के दो आधार बताए गए है।
- धार्मिक (Religious)
- भाषायी (Linguistic)
अल्पसंख्यकों के हितो के संरक्षण के अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए है
- इसके तहत यह प्रावधान किया गया है की भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिको के अनुभाग / समूह को जिसकी अपनी बोली , भाषा , लिपि , संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है।
- इसके तहत किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले कोई भी क्षेत्र या स्थान में धर्म , जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जा सकता है।
- नागरिकों के अनुभाग का अभिप्राय अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक दोनों से है।
संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार – अनुच्छेद 29-30
अनुच्छेद 30 – Article 30
शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार
अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान चाहे वो अनुदान व मान्यता प्राप्त भी हो, धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्वतन्त्र है परन्तु अनुदान व मान्यता भी नहीं लेने वाले संस्थान अपने प्रबन्धन के लिए भी पूर्णतः स्वतंत्र है, हालाकिं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को भी शिक्षा की गुणवत्ता, मानव अधिकार, सामान्य विधि आदि के तहत नियंत्रित किया जा सकता है ।