मानव अधिकार (राज्य ) आयोग का गठन मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम 1993, के आधार पर राज्य स्तर पर किया गया है। राज्य मानव अधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल विषयों से संबंधित मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है।
मानव अधिकार आयोग में एक अध्यक्ष एवं 3 सदस्य होते है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष – सेवानिर्वित उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ।
मानव अधिकार आयोग सदस्य –
प्रथम – उच्च न्यायालय न्यायाधीश सेवानिर्वित या कार्यरत ।
द्वितीय एवं तृतीय – विशेष ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभवी व्यक्ति ।
मानव अधिकार आयोग सदस्यों का पद
- अनुसूचित जनजाति (ST) का अध्यक्ष ।
- अनुसूचित जाति (SC) का अध्यक्ष ।
- अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ।
- महिला आयोग का अध्यक्ष ।
राज्य मानव अधिकार आयोग
मानव अधिकार
नियुक्ति
- मुख्यमंत्री
- राज्य गृहमंत्री
- विधानसभा अध्यक्ष
- विपक्ष का नेता और सभापति ( यदि विधान परिषद है तो )
- विपक्ष का नेता
प्रकृति
- सलाहकारी
हटाने की प्रक्रिया
राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कि सलाह पर ।
कार्यकाल
05 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो ।